विधेयक में कहा गया है कि अगर लोकसभा या किसी विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग कर हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव सिर्फ उस सदन के पांच साल के कार्यकाल को पूरा करने के लिए ही कराए जाएंगे।
विधेयक में कहा गया है कि अगर लोकसभा या किसी विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग कर हो जाती है तो मध्यावधि चुनाव सिर्फ उस सदन के पांच साल के कार्यकाल को पूरा करने के लिए ही कराए जाएंगे।