दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी 2026 शाम 4 बजे तक संबंधित जेल अधिकारी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 4 फरवरी 2026 शाम 4 बजे तक संबंधित जेल अधिकारी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है।