राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। जोधपुर खंडपीठ ने सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद को बरी कर दिया है। अंतरिम जमानत पर चल रहे आसाराम को अब सरेंडर करना होगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। जोधपुर खंडपीठ ने सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद को बरी कर दिया है। अंतरिम जमानत पर चल रहे आसाराम को अब सरेंडर करना होगा।