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Supreme Court: ‘ईडी बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रहना होगा’, कोर्ट की ‘सुप्रीम’ टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सख्त लहजे में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ठग की तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में ही रहना होगा। टिप्पणी केंद्रीय एजेंसी की ओर से जांचे गए मामलों में दोषसिद्धि की कम दरों पर चिंता जताते हुए की गई।

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