शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद-142 के तहत पूर्ण न्याय करने के अपने असाधारण अधिकार का प्रयोग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने जमीन मालिकों की बाजार दर से मुआवजा तय करने की मांग खारिज कर दी थी।
शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद-142 के तहत पूर्ण न्याय करने के अपने असाधारण अधिकार का प्रयोग करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने जमीन मालिकों की बाजार दर से मुआवजा तय करने की मांग खारिज कर दी थी।