सीएक्यूएम ने कहा कि यह आदेश दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बीएस VI वाहनों को 31 अक्तूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी जाएगी।
सीएक्यूएम ने कहा कि यह आदेश दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बीएस VI वाहनों को 31 अक्तूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी जाएगी।