दौसा पॉक्सो कोर्ट ने 4 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बर्खास्त सब इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह यादव को 20 वर्ष कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को तीन लाख रुपये प्रतिकर देने की सिफारिश की गई।
दौसा पॉक्सो कोर्ट ने 4 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बर्खास्त सब इंस्पेक्टर भूपेन्द्र सिंह यादव को 20 वर्ष कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को तीन लाख रुपये प्रतिकर देने की सिफारिश की गई।