सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए संभावित खतरों को देखते हुए लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है।
सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए संभावित खतरों को देखते हुए लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है।